new-nps-rules-allow-equity-exposure-up-to-50-percent-for-those-joining-after-65-years-check-details
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New NPS Rules: अब 65 वर्ष से अधिक की उम्र में भी आप पेंशन खाते खोल सकते हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को ज्वाइन करने की उम्र सीमा बढ़ा दी है. अब 70 वर्ष की उम्र तक कोई शख्स एनपीएस खाता खुलवा सकता है. इसके अलावा एनपीएस खाताधारक को अपने खाते को 75 साल की उम्र तक डेफर करने की मंजूरी दी गई है. पीएफआरडीए के मुताबिक वर्तमान सब्सक्राइबर्स द्वारा 60 वर्ष की उम्र के बाद भी एनपीएस खाते में निवेश जारी रखने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध मिले थे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने एनपीएस खाता खोलने में दिलचस्पी दिखाई. ऐसे में नियामकीय संस्था ने एनपीएस में प्रवेश आयु बढ़ाने का फैसला किया ताकि वे लंबे समय में बड़ी पेंशन राशि बना सकें.

पीएफआरडीए ने 65 वर्ष की उम्र के बाद एनपीएस खाता खुलवाने पर इसके फीचर्स और फायदों का ऐलान किया है. सब्सक्राइबर्स को टियर 2 खाता खोलने की भी मंजूरी होगी. एनपीएस टियर 1 खाते के विपरीत टियर 2 खाते की राशि की किसी भी समय निकासी कर सकते हैं.

पीएफ व एसेट एलोकेशन में अधिकतम 50 फीसदी का एक्सपोजर

पीएफआरडीए द्वारा 26 अगस्त 2021 की तारीख में जारी सर्कुलर के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक की उम्र में एनपीएस से जुड़ने वाले लोगों के लिए इक्विटी एक्सपोजर की अधिकतम सीमा तय की है. सर्कुलर के मुताबिक ऑटो च्वाइस के तहत पीएफ व एसेट एलोकेशन में अधिकतम 15 फीसदी और एक्टिव च्वाइस के तहत अधिकतम 50 फीसदी का इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं यानी कि पूंजी का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे सब्सक्राइबर्स वर्ष में एक बार पेंशन फंड में और दो बार एसेट एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं.

65 की आयु के बाद ये खुलवा सकेंगे खाता

कोई भारतीय नागरिक, रेजिडेंट या नॉन-रेजिडेंट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) 65-70 वर्ष की उम्र के बीच एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं और वे अपने खाते को 75 वर्ष की उम्र तक डेफर कर सकते हैं.

एक्जिट और विदड्रॉल के नए नियम

>>65 वर्ष की उम्र के बाद एनपीएस खाता खुलवाने पर आमतौर पर 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं. कॉर्पस के कम से कम 40 फीसदी हिस्से से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य है और शेष राशि को विदड्रॉ कर सकते हैं. हालांकि अगर पूरा कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं.

>>मेच्योरिटी से पहले यानी कि 3 साल पूरा होने के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं. इस केस में कम से कम 80 फीसदी कॉर्पस से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य है और शेष राशि विदड्रॉ कर सकते हैं. हालांकि अगर पूरा कॉर्पस 2.5 लाख रुपये या इससे कम है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं.

>>दुर्भाग्य से अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरी राशि एकमुश्त मिलेगी.

 

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