income-tax-return-filing-deadline-extended-till-10-january-2021
income-tax-return-filing-deadline-extended-till-10-january-2021

नई दिल्ली l सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न income-tax-return की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया है। deadline-extended-till-january-10 पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। इनकम टैकस् डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण फिस्कल ईयर 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी गई है।

वहीं फिस्कल ईयर 2019-2020 के लिए टैक्स रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। आईटी  डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया है, कोरोनावायरस संक्रमण के कारण टैक्सपेयर्स के सामने कई चुनौतियां है लिहाजा सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 27 दिसंबर 2020 के बीच 1.33 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,56,624 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं।

इस साल अब तक 4.37 करोड़ ITR
28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ ITR भरे गए थे। जानकारी के मुताबिक वे व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इस तरह के टैक्स देने वाले लोग ITR 1 या ITR 4 फार्म का उपयोग करते हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।

ऑडिट वाले खातों को 15 फरवरी तक समय
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस बयान के मुताबिक, जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वे लोग जिन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए ITR का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है।

विवाद से विश्वास स्कीम का समय 31 जनवरी तक
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आय की घोषणा करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इस साल इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख कोरोना की वजह से बार-बार बढ़ाई गई है। तय समय पर ITR फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

कोरोना के चलते तारीख बढ़ाने की अपील
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट CA और प्रैक्टिशनर सोसाइटीज ने सरकार से अपील की थी कि ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी जाए। इससे ज्यादा लोग टैक्स भर सकेंगे। क्योंकि, कोरोना की वजह से अभी भी पूरी तरह काम-काज शुरू नहीं हो पाया है।

लोग अभी भी अपनी पूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुए हैं। खासकर वे लोग, जो टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों में सीनियर सिटिजन्स की संख्या ज्यादा है।

इन लोगों को ITR भरना जरूरी
नए प्रोविजन के मुताबिक, उन लोगों के लिए ITR फाइल करना जरूरी है, जो साल में एक करोड़ या इससे ज्यादा की रकम बैंक में चालू खाते में जमा करते हैं। अगर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं, तो भी आपको ITR  भरना होगा। अगर आप सालाना एक 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here