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नई दिल्ली : कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी जिस पर मामला सुनवाई के लिए लगाया गया और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता। फोरम शापिंग (पसंदीदा बेंच चुनना) की इजाजत नहीं दी जा सकती।

 जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया करेंगे सुनवाई

कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक का मामला जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष लगा है। एक तथ्य यह भी है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर उनकी पीठ ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की तो फैसला भी 16 अक्टूबर तक आने की संभावना है। हालांकि अभी मामले में सिर्फ नोटिस जारी हुआ है, केस की मेरिट पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

 सुप्रीम कोर्ट में हिजाब संबंधित कई मामले लंबित

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें कर्नाटक के कालेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों ने स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती दी है। फातिमा बुशरा व अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील की है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य सरकार के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कालेज डेवलपमेंट कमेटी को अधिकार देने वाले सर्कुलर को सही ठहराया था। हाई कोर्ट ने स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को हटाने से इन्कार करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।

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