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नई दिल्ली: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ऐलान किया है कि अब कार में पीछे बैठने वाले लोगों पर भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जल्द जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने ये घोषणा साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मौत के दो दिन बाद की है. मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोले की रविवार दोपहर को महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक कार हादसे में मौत हो गई थी. हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए. सभी लोग मर्सिडीज के एसयूवी मॉडल जीएलसी 220डी में सवार थे.

 नितिन गडकरी ने कहा, पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. अगर पीछे की सीट पर बैठे लोग आगे की सीटों की तरह बेल्ट नहीं पहनते हैं तो सायरन बजाया जाएगा. और अगर वे बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो जुर्माना होगा. दरअसल साइरस मिस्त्री की मौत मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीछे की सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इसके अलावा हादसे की वजह ओवरस्पीडिंग और रॉन्ग साइड से ओवरटेक भी लग रही है.

ऐसे में अब इसी हादसे से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि ड्राइविंग सीट और फ्रंट सीट पर बैठे लोगों की तरह पीछे बैठे लोगों को भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी. इसके लिए गाड़ी अलार्म भी लगाया जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा है कि इस फैसला का मकसद कैवल जुर्माना लगाना नहीं है बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी है. हमारा लक्ष्य 2024 तक सड़क हादसों को 50 फीसदी कम करना है. उन्होंने कहा, कम से कम जुर्माना हजार रुपए का लगाया जाएगा. रास्तों पर जगह-जगह कैमरा लगे हुए, ऐसे में अगर कोई भी नियमों को मानकर नहीं चलेगा तो पकड़ा जाएगा.

नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए.

 केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.

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