नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जीएसटी काउंसिल GST Council की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने इसमें लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि अभी देश में बनी वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है.Gst-council-agrees-to-stick-to-5-percent-tax-rate-on-covid-19-vaccines-india-news-update
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.
हेही वाचा :खुशखबर l अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठी सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय!
केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/Q6RqZ2jWpl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2021
75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.
सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है. ये दरें सितंबर तक वैलिड होंगी. जीओएम ने इनमें अगस्त तक कटौती की सिफारिश की थी.