gujarat-gandhinagar-akshardham-temple-attack-case-three-more-acquitted-jamiat-hails-justice-for-innocent-maulana-arshad-madani-hindi.freepressindia.in
gujarat-gandhinagar-akshardham-temple-attack-case-three-more-acquitted-jamiat-hails-justice-for-innocent-maulana-arshad-madani-hindi.freepressindia.in

अक्षरधाम मंदिर हमला मामले akshardham temple attack case में गिरफ्तार तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया गया है. कोर्ट के इस फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने खुशी जाहिर की है. जमात का कहना है कि उनकी लगातार कोशिश और कानूनी संघर्ष के बाद मंदिर में हमला करने के मामले में वो तीन लोग भी बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था. 

जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद फारूक मोहम्मद हनीफ शेख और मोहम्मद यासीन उर्फ़ यासीन भट शामिल हैं. यह केस अहमदाबाद की विशेष पोटा कोर्ट में चला, जहां सुनवाई के बाद विशेष जज हीमांग आर.रावल ने यह टिप्पणी करते हुए उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सज़ायाफ्ता अभियुक्तों को निर्दोष ठहराते हुए रिहा कर चुका है.

जज ने की ये टिप्पणी

जज ने यह भी कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए साक्ष्यों के अलावा रिकॉर्ड पर कोई नई बात सामने नहीं आई है, इसलिए इन तीनों अभियुक्तों को भी रिहा किया जाता है.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here