pm-kisan-samman-nidhi-how-govt-identify-eligible-farmers-to-give-benefits-after-registration-news-update-today
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PM Kisan Samman Nidhi Rules: केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) बेहद पॉपुलर स्‍कीम हैं. इसके तहत करीब 11 करोड़ किसानों का रजिस्‍ट्रेशन हो चुका है और अबतक 2000 रुपये की 11 किस्‍त जारी भी हो चुकी है. अब 12वीं किस्‍त आने का इंतजार है. अगर आप भी इसके दायरे में आते हैं और अबतक रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराया तो आपके पास मौका है. अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्‍द से जल्‍द रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. एम किसान के तहत जो नियम हैं, अगर आप आवेदन करते हैं और यह स्वीकार हो जाता है तो आप 6000 रुपये सालाना पाने के हकदार होंगे. एक सवाल आपके मन में होगा कि आवेदन करने के बाद लाभ्‍ज्ञ लेने वालों की कैसे पहचान होती है.

कैसे होती है लाभ पाने वालों की पहचान

केंद्र ने राज्य/UT सरकारों को “मौजूदा भूमि स्वामित्व प्रणाली” का उपयोग करने के लिए कहा है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पीएम-किसान पोर्टल पर परिवार के विवरण अपलोड होने के बाद उनके खाते में पैसे भेजें जा सकें. इसमें कहा गया है कि पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और पीएम-किसान पोर्टल पर उनका विवरण अपलोड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है. एक बार आवेदन करने के बाद राज्य/UT सरकारों को उस बारे में जांच करने का अधिकार है. सब कुछ सही पाए जाने पर ही इस योजना के तहत लाभ का हकदार माना जाता है.

कराना है रजिस्‍ट्रेशन, चाहिए ये डॉक्‍यूमेंट और जानकारी

नाम और उम्र

जेंडर और कटेगिरी (SC/ST)

बैंक खाता नंबर और IFSC कोड

मोबाइल नंबर

आधार नंबर की सही जानकारी (आसाम, मेघालय, J&K और लद्दाख जैसे राज्यों को छोड़कर जहां ज्यादातर नागरिकों को आधार नंबर जारी नहीं हुए हैं. यहां आधार की जानकारी देने के लिए अभी कुछ दिनों की छूट है.)

ऐसे राज्यों में जिनके पास आधार है, उनसे इनकी जानकारी ली जा रही है. लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें राज्य या केंद्र से मिला कोई अल्टरनेट वैलिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना होगा. आधार एनरॉलमेंट नंबर भी मान्य है.

इस कंडीशन में ड्राइविंब लाइसेंस, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड भी मान्य होगा.

आवेदन में गलती पर भी रुक जाएगी किस्त

कई बार किसानों द्वारा दी गई सूचना में कुछ गलती हो जाती है. यह गलती आधार नंबर, बैंक खाता संख्या से लेकर नाम और पता कुछ भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में भी 4 महीने की किस्त रुक जाती है. सरकार इन गलतियों में सुधार करने का मौका देती है, जिसके बाद से वह किसान पेंशन का हकदार हो जाता है. पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर आप गलती सुधार सकते हैं. जो किस्त रुकती है, आगे उसकी भी भरपाई हो जाती है.

 कब नहीं मिलता है लाभ

इनकम टैक्स देने वालों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.

10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.

अगर खेत किसान के नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो.

अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है. पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.

अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है.

राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर लाभ नहीं मिलेगा.

डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.

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