Income Tax Return Filing After Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन कई लोगों के लिए तनाव भरा समय होता है. इस साल आयकर विभाग ने डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 तक कर दिया है. लेकिन कई टैक्सपेयर हैं, जिन्हें अब भी रिटर्न फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अगर ऐसे टैक्सपेयर किसी वजह से डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो क्या होगा? उनके सामने सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या वे डेडलाइन निकल जाने के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है हां. नियम आपको एक और मौका देते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ.
डेडलाइन चूक जाने पर क्या होता है
अगर कोई टैक्सपेयर तय समय यानी 16 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा. इनकम टैक्स कानून के तहत ऐसे मामलों में ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Income Tax Return) फाइल किया जा सकता है. यह एक ऐसा रिटर्न होता है जिसे डेडलाइन खत्म होने के बाद दाखिल किया जाता है. हालांकि इसके साथ लेट पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है.
बिलेटेड रिटर्न क्या है
आसान भाषा में कहें तो बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) वही इनकम टैक्स रिटर्न है जिसे कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा के बाद फाइल करता है. आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह असेसमेंट ईयर के खत्म होने से तीन महीने पहले तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है.
बिलेटेड रिटर्न की आखिरी तारीख
ऊपर बताए गए नियम के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख असेसमेंट इयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक यानी 31 दिसंबर 2025 है. यानी आपके पास मूल डेडलाइन के बाद भी तीन महीने का समय होता है. लेकिन अगर यह समय भी निकल जाता है, तो फिर आपको अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भरना होगा, जिसमें और ज्यादा खर्च और लिमिटेशन्स लागू होते हैं.
































































































































































































