नई दिल्ली : देश की पंजाब नेशनल बैंक Punjab Nation Bank ने 1 दिसंबर से एटीएम ATM के माध्यम से 10,000 से अधिक रुपए की धनराशि निकाले जाने पर ओटीपी OTP की बाध्यता अपने उपभोक्ताओं पर थोपी है. हालांकि बैंक ने यह नियम रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक के बीच ग्राहकों पर लागू किया है.
उक्त समय के अंदर एटीएम से ₹10000 से अधिक निकालने वाले ग्राहकों को बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ में रखना होगा. एटीएम से पैसा निकालने से पहले बैंक ऐसे ग्राहकों के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड करेगा.
ओटीपी कोड डालने के बाद ही ग्राहक के हाथ में अपनी मेहनत की कमाई आ सकेगी. यही नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे और 365 दिन की कर दी है.
पहले यह सुविधा दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक की छुट्टी के दिन छोड़कर किसी भी कार्यालय दिवस पर सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ग्राहकों को उपलब्ध होती थी.
बैंक के अलावा भी सरकार ने बीमा पॉलिसी धारकों को भी अपनी किस्त जमा करने की छूट दी है. कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे बीमा पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है.
समय पर बीमा की किस्त न जमा करने पर अब बीमा धारकों की पॉलिसी बंद नहीं होगी.इसके लिए बीमा कंपनियों ने अपने पॉलिसी में बदलाव किया है.
साथ ही बीमा धारक 5 वर्षों के बाद बीमा की राशि को 50% तक घटा सकता है. यानी यदि बीमा धारक चाहे तो अपनी पॉलिसी की किस्त को 50% तक कम करके जमा कर सकता है.
इसके एवज में बीमा कंपनी पॉलिसी पर पक हो जाने के बाद 50 फ़ीसदी ही बीमा धारक को धन राशि का भुगतान करेगी.