नई दिल्ली। टिकट परीक्षक व टिकट बुकिंग क्लर्क की तरह अब रेलवे सरक्षा बल (RPF) के जवानों को भी ड्यूटी शुरू करने से पहले लिखित में यह जानकारी देनी होगी कि उनकी जेब में कितनी नकदी है। जांच के दौरान यदि उनके पास ज्यादा नकदी बरामद हुई तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे ट्रेन व अन्य स्थानों पर यात्रियों व सामान बेचने वालों से उगाही रोकने में मदद मिलेगी।
रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गयी पहल
रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चल टिकट परीक्षक (टीटीई), आरक्षण व टिकट बुकिंग क्लर्क सहित पैसे के लेनदेन से संबंधित कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू करने के पहले अपने पास उपलब्ध नकदी की जानकारी देनी होती है।
ट्रेन में तैनात टीटीई को अधिकतम दो हजार रुपये और प्लेटफार्म पर ड्यूटी देने वाले को डेढ़ हजार रुपये नकदी अपने पास रखने की अनुमति होती है। अब इसी तरह के नियम आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के जवानों पर लागू होगी। उन्हें भी अपने पास उपलब्ध पैसे की जानकारी देनी होगी। इस व्यवस्था के तहत ट्रेन में तैनात जवानों को अधिकतम दो हजार रुपये और रेलवे स्टेशन या अन्य रेल परिसर में ड्यटी देने वालों को अधिकतम साढ़े सात सौ रुपये अपने पास रखने की अनुमति होगी।
अवैध वसूली की शिकायत पर लिया गया एक्शन
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई बार यात्री व अन्य लोग अवैध वसूली का आरोप लगाते हैं। पैसे लेकर अवैध तरीके से सामान बेचने वालों को ट्रेन में प्रवेश देने की भी यात्री शिकायत करते हैं। इसे ध्यान में रखकर यह नियम लागू किया गया है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।