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वाराणसी : यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद में कोर्ट फैसले पर सबकी नजर टिकी है. यह केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी. जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. वहीं ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होने के मद्देनज़र किए गए सुरक्षा व्यवस्था पर एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कचहरी परिसर में कोई अराजक गतिविधि न हो इसके लिए व्यवस्था की गई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स यहां तैनात हैं.

वहीं वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त भी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया के मंचों पर लगातर नजर रखी जा रही है.

दरअसल ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की कोर्ट में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है. कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले दिल्ली की राखी सिंह तथा वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल कोर्ट में दाखिल की थी. उसके आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया गया था.

परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा

हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. वहीं ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट 19 मई को जिला कोर्ट में पेश की गई थी. वहीं सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा था.

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